शनिवार, 24 अक्टूबर 2026
ब्रेकिंग
वाराणसी में एयर शो और पीएम मोदी के दौरे की प्रमुख खबरें वाराणसी-दिल्ली स्लीपर वंदे भारत: 31 अक्टूबर से शुरू होने की तैयारी, जानें रूट और टाइमिंग काशी विश्वनाथ दर्शन: हाथों के बल चलकर 94 दिन में वाराणसी पहुंचे मन्नू सोनी Varanasi Air Show 2026: नमो घाट पर विंग्स ओवर गंगा का रोमांच कार इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें? जानिए पूरा प्रोसेस और जरूरी दस्तावेज Myanmar Arms Case: मैथ्यू वैनडाइक दिल्ली कोर्ट में पेश, विदेश रहने की अवधि बढ़ी

HRA कैलकुलेटर: किराये पर कितनी HRA टैक्स छूट मिलेगी

किराये के मकान में रहने वाले नौकरीपेशा लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था में HRA पर टैक्स छूट ले सकते हैं। सालाना आंकड़े डालें। नई टैक्स व्यवस्था में यह छूट नहीं मिलती।

यह कैसे काम करता है?

HRA छूट इन तीन में से सबसे कम रकम होती है: (1) असल में मिला HRA, (2) चुकाया गया किराया − बेसिक+DA का 10%, (3) मेट्रो शहर में बेसिक+DA का 50% और बाकी शहरों में 40%।

मेट्रो शहरों की सूची और नियम आयकर कानून के अनुसार तय होते हैं — अपने शहर की स्थिति अपने नियोक्ता या CA से पक्की कर लें। सालाना ₹1 लाख से ज़्यादा किराये पर मकान मालिक का PAN देना ज़रूरी होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या नई टैक्स व्यवस्था में HRA छूट मिलती है?

नहीं, HRA छूट केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलती है।

माता-पिता को किराया देकर HRA ले सकते हैं?

हां, अगर घर उनके नाम पर है और आप सच में किराया देते हैं (बैंक ट्रांसफर बेहतर)। माता-पिता को वह किराया अपनी आय में दिखाना होगा।