सोमवार, 26 अक्टूबर 2026
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कार इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें? जानिए पूरा प्रोसेस और जरूरी दस्तावेज

सड़क हादसे या वाहन चोरी होने पर कार इंश्योरेंस क्लेम करना एक जरूरी प्रक्रिया है। जानिए एक्सीडेंट के बाद सही समय पर क्लेम फाइल करने और पैसे वसूलने का पूरा तरीका।

कार इंश्योरेंस क्लेम के लिए गाड़ी की जांच करते हुए सर्वेक्षक
प्रतीकात्मक तस्वीर — फोटो: paulbr75 / Pixabay

सड़क पर गाड़ी चलाते समय किसी भी अनहोनी या दुर्घटना की स्थिति में कार इंश्योरेंस आर्थिक तौर पर बहुत बड़ी राहत देता है। बहुत से वाहन चालकों को यह जानकारी नहीं होती कि एक्सीडेंट या गाड़ी चोरी होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कैसे लिया जाए। सही जानकारी न होने के कई बार क्लेम में देरी होती है या वह खारिज हो जाता है।

कार इंश्योरेंस: दुर्घटना के तुरंत बाद क्या कदम उठाएं

गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर सबसे पहले अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके बाद तुरंत अपनी बीमा कंपनी को घटना की जानकारी दें। अधिकांश कंपनियां दुर्घटना के 24 से 48 घंटे के भीतर इंकोडिंग या सूचना देने का निर्देश देती हैं। यदि किसी तीसरे पक्ष को चोट लगी है या बड़ी संपत्ति का नुकसान हुआ है, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज कराना अनिवार्य है।

  • घटनास्थल और गाड़ी के नुकसान की साफ तस्वीरें और वीडियो अपने मोबाइल में सुरक्षित रख लें।
  • गाड़ी को बिना ठीक कराए उसकी स्थिति का पूरा रिकॉर्ड रखें।
  • यदि कोई अन्य वाहन शामिल है, तो उसका नंबर और ड्राइवर का विवरण नोट कर लें।

कैशलेस और रीइम्बर्समेंट क्लेम में अंतर

कार इंश्योरेंस में मुख्य रूप से दो प्रकार से क्लेम लिया जा सकता है। पहला तरीका कैशलेस क्लेम है, जिसमें आपकी गाड़ी का बीमा कंपनी के अधिकृत नेटवर्क गैराज में ही सुधार किया जाता है। इसमें रिपेयरिंग का बिल सीधे बीमा कंपनी गैराज को भुगतान करती है, और आपको केवल अनिवार्य डिडक्टिबल (कम्पलसरी डिडक्टिबल) राशि देनी होती है। दूसरा तरीका रीइम्बर्समेंट क्लेम है, जिसमें आप अपनी पसंद के किसी भी गैराज में गाड़ी ठीक करवाकर सारा खर्च खुद उठाते हैं और बाद में बिल व दस्तावेज बीमा कंपनी को सौंपकर पैसे अपने खाते में मंगवाते हैं।

क्लेम के लिए जरूरी दस्तावेज

बीमा कंपनी से क्लेम पास करवाने के लिए कुछ दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है। दस्तावेज पूरे होने पर प्रक्रिया बेहद तेज हो जाती है:

  1. क्लेम फॉर्म: बीमा कंपनी का भरा हुआ और हस्ताक्षर किया हुआ क्लेम फॉर्म।
  2. आरसी (RC): गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी।
  3. ड्राइविंग लाइसेंस: दुर्घटना के समय गाड़ी चला रहे व्यक्ति का वैध ड्राइविंग लाइसेंस।
  4. पॉलिसी डॉक्यूमेंट: कार इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी या कवर नोट।
  5. एफआईआर (FIR): चोरी, गंभीर दुर्घटना या तीसरे पक्ष के नुकसान के मामले में पुलिस रिपोर्ट की कॉपी।
  6. रिपेयर बिल और पेमेंट रसीद: रीइम्बर्समेंट की स्थिति में गैराज का फाइनल बिल और भुगतान की रसीद।

सर्वेक्षक (Surveyor) की भूमिका और निरीक्षण

बीमा कंपनी दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद एक स्वतंत्र सर्वेक्षक को नियुक्त करती है। सर्वेक्षक गाड़ी के नुकसान का जायजा लेने के लिए गैराज या दुर्घटना स्थल पर आता है। सर्वेक्षक के निरीक्षण से पहले गाड़ी में अपने स्तर पर कोई बदलाव न करें। सर्वेक्षक अपनी रिपोर्ट बीमा कंपनी को सौंपता है, जिसके आधार पर क्लेम की राशि तय होती है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या बिना एफआईआर के भी कार इंश्योरेंस का क्लेम मिल सकता है?

हाँ, यदि आपकी गाड़ी खुद की गलती से किसी दीवार या खंभे से टकरा गई है (ओन डैमेज), तो आमतौर पर एफआईआर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन गाड़ी चोरी होने, अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने (हिट एंड रन) या किसी तीसरे पक्ष को चोट लगने पर एफआईआर होना अनिवार्य है।

इंश्योरेंस क्लेम करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

घटना की तुरंत सूचना दें, तय समयसीमा के भीतर दस्तावेज जमा करें, और पॉलिसी की शर्तों को ध्यान से पढ़ें। किसी भी तरह की झूठी जानकारी देने या तथ्यों को छिपाने पर आपका क्लेम पूरी तरह खारिज किया जा सकता है।

Ashish

संपादक, खबर केंद्र