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मंगल, 3 नवंबर 2026अपडेट 08:25 PM IST
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गाड़ी का पीयूसी (PUC) सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे चेक करें? जानिए आसान तरीका

सड़क पर वाहन चलाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। वाहन मालिक परिवहन पोर्टल के जरिए घर बैठे अपनी गाड़ी का पीयूसी स्टेटस और वैलिडिटी ऑनलाइन देख सकते हैं।

Ashish ·
फोटो: ख़बरें लाइव

गाड़ी का पीयूसी (PUC): भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़क पर चलने वाले हर दोपहिया और चार पहिया वाहन के लिए प्रदूषण नियंत्रण यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि आपके वाहन का पीयूसी खत्म हो गया है, तो आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट समय पर चेक करना और रिन्यू कराना बेहद जरूरी है।

बिंदु जानकारी
किसके लिए जरूरी? सभी मोटर वाहन (कार, बाइक, स्कूटर आदि)
नई गाड़ी की वैलिडिटी आमतौर पर 1 साल (खरीद की तारीख से)
रिन्यूअल वैलिडिटी प्रत्येक जांच के बाद सामान्यतः 6 महीने (मानक के अनुसार)
आधिकारिक वेबसाइट puc.parivahan.gov.in

गाड़ी का पीयूसी (PUC): पीयूसी (PUC) सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक करने की प्रक्रिया

यदि आप अपनी गाड़ी का पुराना पीयूसी देखना चाहते हैं या उसकी एक्सपायरी डेट जांचना चाहते हैं, तो आप परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें:

  1. सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर पर आधिकारिक वेबसाइट puc.parivahan.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर दिए गए मेनू से 'PUC Certificate' विकल्प पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद निर्धारित कॉलम में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) दर्ज करें।
  4. अपने वाहन के चेसिस नंबर के आखिरी 5 कैरेक्टर (Last 5 characters of Chassis Number) सावधानीपूर्वक भरें।
  5. स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कैप्चा कोड (Captcha Code) सही-सही टाइप करें।
  6. अंत में 'PUC Details' बटन पर क्लिक करें, जिससे आपकी गाड़ी का पूरा प्रदूषण स्टेटस और वैलिडिटी स्क्रीन पर आ जाएगी।

नया पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया

ऑनलाइन माध्यम से केवल स्टेटस और डिजिटल कॉपी देखी जा सकती है, लेकिन नया सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गाड़ी को किसी अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र पर ले जाना होता है।

  • अपने नजदीकी किसी भी अधिकृत पेट्रोल पंप या प्रदूषण जांच केंद्र (PUC Centre) पर अपनी गाड़ी लेकर जाएं।
  • केंद्र पर ऑपरेटर आपकी गाड़ी के साइलेंसर में सेंसर लगाकर एमिशन (धुएं की जांच) टेस्ट करता है।
  • जांच पूरी होने के बाद तय शुल्क का भुगतान करना होता है, जो वाहन और ईंधन (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी) के हिसाब से अलग-अलग होता है।
  • सफल जांच के बाद ऑपरेटर आपको प्रिंटेड पीयूसी सर्टिफिकेट दे देता है, जो तुरंत सरकारी पोर्टल पर भी अपडेट हो जाता है।

जरूरी दस्तावेज और सावधानियां

प्रदूषण जांच केंद्र पर जाते समय आपको आमतौर पर किसी भारी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:

  • वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या उसकी फोटोकॉपी/डिजिटल कॉपी साथ रखें।
  • जांच के दौरान गाड़ी का इंजन चालू हालत में रखा जाता है, इसलिए वाहन के कागजात दुरुस्त रखें।
  • सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसकी एक्सपायरी डेट को नोट कर लें ताकि समय रहते अगला टेस्ट करवाया जा सके।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. क्या घर बैठे ऑनलाइन नया पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है?

नहीं, नए पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए गाड़ी को अधिकृत एमिशन टेस्टिंग सेंटर ले जाना अनिवार्य है, क्योंकि वहां वाहन से निकलने वाले धुएं की भौतिक जांच होती है। ऑनलाइन केवल पुराना स्टेटस चेक किया जा सकता है।

Q2. यदि गाड़ी का पीयूसी एक्सपायर हो जाए तो कितना जुर्माना लगता है?

वैध पीयूसी न होने पर मोटर व्हीकल नियमों के तहत ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटा जाता है, जिसकी राशि नियमों और राज्यों के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसके अलावा कई जगहों पर ईंधन स्टेशनों पर भी बिना वैध पीयूसी के ईंधन मिलने में परेशानी हो सकती है।

Q3. पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता कितने समय की होती है?

नई गाड़ियों के लिए पीयूसी आमतौर पर 1 साल के लिए मान्य होता है। इसके बाद जब आप रिन्यू करवाते हैं, तो ज्यादातर गाड़ियों के लिए इसकी वैधता 6 महीने की होती है।

Q4. अगर पोर्टल पर मेरी गाड़ी का पीयूसी रिकॉर्ड नहीं दिखे तो क्या करें?

यदि ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा दिखाई न दे, तो इसका मतलब है कि आपका पिछला सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है या जांच केंद्र ने डेटा अपडेट नहीं किया है। ऐसे में तुरंत किसी नजदीकीृत केंद्र पर जाकर नया टेस्ट करवाएं।

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