नेशनल पेंशन सिस्टम केवल रिटायरमेंट के बाद ही सहारा नहीं बनती, बल्कि कामकाजी उम्र के दौरान भी इसके कई वित्तीय फायदे हैं।
इस योजना से जुड़ने के लिए सरकार ने बहुत सरल नियम तय किए हैं, ताकि देश का अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सके।
एनपीएस में निवेश करने पर आयकर अधिनियम के तहत कई स्तर पर कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत धारा 80CCD(1) के अंतर्गत कुल आय का निश्चित हिस्सा डिडक्टिबल होता है।
घर बैठे एनपीएस खाता खोलने की प्रक्रिया बहुत आसान है। इसके लिए आप आधिकारिक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) की वेबसाइट या ई-एनपीएस पोर्टल की मदद ले सकते हैं।
बढ़ती महंगाई के बीच सुरक्षित रिटायरमेंट फंड तैयार करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) एक लोकप्रिय सरकारी योजना है। इसके नियम, पात्रता और टैक्स फायदों के बारे में जानिए।