यह योजना फसल चक्र के विभिन्न चरणों में आने वाले जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें बुआई से लेकर कटाई के बाद तक के नुकसान शामिल हैं:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें और कागजात होने जरूरी हैं:
किसान भाई खुद या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बैंक शाखा अथवा बीमा एजेंट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:
यदि प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को नुकसान पहुंचता है, तो इसकी सूचना तुरंत देनी होती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान पर वित्तीय सुरक्षा देती है। जानिए इसके नियम, प्रीमियम और आवेदन का तरीका।