अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी के अनुसार, जनवरी से जून 2026 तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 431 अंकों के आधार पर यह समायोजन किया गया है।
श्रम विभाग द्वारा निर्धारित यह नियम गौतमबुद्ध नगर जिले के सभी पंजीकृत और गैर-पंजीकृत औद्योगिक कारखानों, दुकानों, व्यावसायिक उपक्रमों और ठेके पर काम कराने वाली एजेंसियों पर बाध्यकारी है।
चूंकि नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू की गई हैं, इसलिए अक्टूबर के वेतन चक्र में कंपनियों को इस बढ़ोतरी का लाभ जोड़कर देना होगा।
कामगारों को अपनी सैलरी स्लिप में यह जरूर देखना चाहिए कि उनका मूल वेतन और महंगाई भत्ता नई दरों के मुताबिक है या नहीं।
उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की नई दरें जारी कर दी हैं। जानिए अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों को अब कितना वेतन मिलेगा।