गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर सबसे पहले अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके बाद तुरंत अपनी बीमा कंपनी को घटना की जानकारी दें।
कार इंश्योरेंस में मुख्य रूप से दो प्रकार से क्लेम लिया जा सकता है। पहला तरीका कैशलेस क्लेम है, जिसमें आपकी गाड़ी का बीमा कंपनी के अधिकृत नेटवर्क गैराज में ही सुधार किया जाता है।
बीमा कंपनी से क्लेम पास करवाने के लिए कुछ दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है। दस्तावेज पूरे होने पर प्रक्रिया बेहद तेज हो जाती है:
बीमा कंपनी दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद एक स्वतंत्र सर्वेक्षक को नियुक्त करती है। सर्वेक्षक गाड़ी के नुकसान का जायजा लेने के लिए गैराज या दुर्घटना स्थल पर आता है।
सड़क हादसे या वाहन चोरी होने पर कार इंश्योरेंस क्लेम करना एक जरूरी प्रक्रिया है। जानिए एक्सीडेंट के बाद सही समय पर क्लेम फाइल करने और पैसे वसूलने का पूरा तरीका।