पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम: मुफ्त इलाज और पात्रता की जानकारी
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम (PMNDP) के तहत देश के जिला अस्पतालों में गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त या बेहद कम खर्च पर डायलिसिस की सुविधा दी जाती है।
पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम: क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित मरीजों के लिए नियमित डायलिसिस करवाना जीवन बचाने का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन निजी अस्पतालों में इसका खर्च आम परिवार के लिए बहुत भारी पड़ता है। इस वित्तीय बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम (PMNDP) चलाया जा रहा है, जिसके जरिए सरकारी जिला अस्पतालों में मरीजों को डायलिसिस की सुविधा मुहैया कराई जाती है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना का लाभ उठाकर देश के लाखों मरीज कम खर्च या मुफ्त में अपना इलाज करवा चुके हैं।
पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम: एक नजर में मुख्य बातें
| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस प्रोग्राम (PMNDP) |
| पात्रता | बीपीएल (BPL) कार्डधारक और आयुष्मान भारत के लाभार्थी |
| खर्च | बीपीएल मरीजों के लिए पूरी तरह मुफ्त, अन्य के लिए रियायती दरें |
| आधिकारिक पोर्टल | pmndp.mohfw.gov.in |
| मुख्य सुविधा | हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस |
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
इस कार्यक्रम के तहत मुख्य रूप से दो प्रकार की डायलिसिस सेवाएं दी जाती हैं—हीमोडायलिसिस (जिसमें मशीन के जरिए खून को साफ किया जाता है) और पेरिटोनियल डायलिसिस। योजना के अंतर्गत आने वाले मरीजों को सत्र के दौरान किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है।
देश के अधिकांश जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल या इन-हाउस व्यवस्था के तहत यह सुविधा सुलभ कराई गई है। इसके अलावा 'वन नेशन-वन डायलिसिस' की अवधारणा के तहत एबीएचए (ABHA) आईडी का उपयोग करके देश के किसी भी सूचबद्ध केंद्र पर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
किसे मिलती है मुफ्त डायलिसिस की सुविधा?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना का लाभ मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को मिलता है:
- वे मरीज जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन कर रहे हैं।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के पात्र लाभार्थी।
- राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित अन्य पात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीज।
- गैर-बीपीएल (Non-BPL) श्रेणी के मरीजों को भी जिला अस्पतालों में बेहद किफायती एवं रियायती दरों पर डायलिसिस की सुविधा दी जाती है।
रजिस्ट्रेशन और आवेदन की प्रक्रिया
योजना के तहत डायलिसिस सेवा का लाभ उठाने के लिए मरीजों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होता है:
- सबसे पहले अपने नजदीकी जिला अस्पताल या अधिकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डायलिसिस काउंटर पर जाएं।
- अस्पताल के डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और किडनी की स्थिति की जांच कराएं।
- डॉक्टर की सिफारिश के बाद अस्पताल के सहायता केंद्र या डायलिसिस विभाग में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
- रजिस्ट्रेशन के दौरान अपना पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड या आयुष्मान कार्ड और एबीएचए (ABHA) आईडी जमा करें।
- दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अस्पताल द्वारा आपको डायलिसिस सत्र के लिए तारीख और समय स्लॉट आवंटित कर दिया जाएगा।
जरूरी दस्तावेज
डायलिसिस सेंटर में पंजीकरण के समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
- डॉक्टर का परामर्श पर्चा (Prescription) जिसमें डायलिसिस की सलाह दी गई हो
- आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र
- बीपीएल (BPL) राशन कार्ड या अंत्योदय कार्ड
- आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- हाल ही में करवाई गई खून और किडनी से जुड़ी जरूरी मेडिकल रिपोर्ट्स
- आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) आईडी
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है?
नहीं, इसके लिए आमतौर पर सीधे नजदीकी जिला अस्पताल के डायलिसिस केंद्र या काउंटर पर जाकर संपर्क करना होता है। वहां डॉक्टर की सिफारिश और दस्तावेजों की जांच के बाद आपका पंजीकरण अस्पताल स्तर पर ही किया जाता है।
क्या गैर-बीपीएल मरीजों को भी इस योजना का लाभ मिलता है?
हाँ, गैर-बीपीएल या सामान्य श्रेणी के मरीजों को भी जिला अस्पतालों में बाजार दरों के मुकाबले बहुत कम और रियायती शुल्क पर डायलिसिस की सुविधा दी जाती है।
क्या देश के किसी भी जिले के अस्पताल में डायलिसिस कराई जा सकती है?
'वन नेशन-वन डायलिसिस' व्यवस्था के तहत पोर्टल और एबीएचए आईडी के जरिए मरीज देश के अन्य अधिकृत केंद्रों पर भी अपनी सुविधानुसार प्रक्रिया का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इसके आधिकारिक पोर्टल पर विजिट किया जा सकता है।